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मावे में मिलावट, बगैर लाइसेंस दुकान, सात व्यापारियों पर 5.10 लाख रुपए का जुर्माना
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार काे सवारी निकलने से पहले सवारी मार्ग की दुकानों पर प्रसाद व खाद्य सामग्रियों की जांच की।
खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने, बगैर लाइसेंस के व्यापार और पैकिंग पर पूरी जानकारी नहीं होने पर सात व्यापारियों पर पांच लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
फूड सैफ्टी अधिकारी बीएस देवलिया ने बताया ढाबा रोड के मावा व्यापारी रमेशचंद्र मुरलीधर खंडेलवाल के यहां से मावे का सैंपल लिया था, मावे में वनस्पति पाया गया। एडीएम कोर्ट ने मावा व्यापारी रमेशचंद्र खंडेलवाल पर एक लाख का जुर्माना किया है। टीम ने बीआर फूड्स नागझिरी व एमपी एग्रोबी आरके एनर्जी फूड्स देवास रोड पर आटे की जांच की थी। सैंपल की जांच में आटा मिथ्या छाप पाया गया। पैकिंग पर पर्याप्त जानकारी नहीं थी। दोनों फर्म पर दो लाख का जुर्माना हुआ है। कालभैरव मंदिर के बाहर मंदिर के नाम से ही लड्डू बेचने के मामले में टीम ने अर्पित जैन निवासी बक्षी बाजार के यहां से लड्डू के सैंपल लिए थे। पैकेट पर पर्याप्त जानकारी नहीं थी। लड्डू में क्या सामग्री मिलाई गई, यह भी नहीं लिखा था, इस वजह से लड्डू व्यापारी अर्पित जैन पर 50 हजार का जुर्माना किया है। शिप्रा फूड्स नागझिरी पर पोहा मिथ्या छाप यानी पैकिंग पर पर्याप्त जानकारी नहीं थी। फर्म पर एक लाख का जुर्माना किया है। जैन नमकीन फ्रीगंज पर फूड सैफ्टी अधिकारियों को संचालक धर्मेंद्र सेठी ने यह नहीं बताया था कि वह समोसे तैयार करने में कौन सा खाद्य तेल उपयोग कर रहा है, इस वजह से उसके खिलाफ केस बनाया जाकर कोर्ट में पेश किया था। जहां से व्यापारी धर्मेंद्र सेठी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड किया है। वहीं उन्हेल के पिपलिया डाबी में विजय बागमल छाजेड़ के यहां बगैर पंजीयन के मावा तैयार किया जा रहा था। उसके खिलाफ 25 हजार का जुर्माना किया है। शहीद पार्क पर अंडा-आॅमलेट, बिरयानी की दुकान बगैर लाइसेंस के चलाई जा रही थी। संचालक ओमप्रकाश गोपाल राव जाधव पर 15 हजार अर्थदंड किया।